आस-पास के कई लोग बिना किसी सबूत के SDM या District Magistrate के पास शिकायत कर देते हैं कि सामने वाली फैक्ट्री के कारण क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। DM या SDM, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अंतर्गत ऐसी फैक्ट्री को हटाने का आदेश दे सकता है। यदि व्यक्ति की फैक्ट्री आइसक्रीम बनाने की है, जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैल रहा, तो वह अपना पक्ष Magistrate के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 154 के अंतर्गत रख सकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 154 की परिभाषा
वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 152 के अंतर्गत आदेश दिया गया है, निम्नलिखित कर सकता है:
1. वह आदेश में दिए गए समय के अनुसार उसका पालन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति को कहा गया है कि उसका मकान सड़क पर गिर सकता है, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसे मकान की मरम्मत करवानी होगी या उसे स्वयं तोड़ना होगा।
2. यदि व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ गलत शिकायत की गई है, तो वह आदेश के अनुसार Magistrate के समक्ष उपस्थित होगा और ऐसे सबूत पेश करेगा, जिनसे यह साबित हो कि उसके मकान, पेड़, फैक्ट्री आदि से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।
लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।