Criminal law - यदि उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल के दौरान किसी की मौत हो जाए तो FIR किसके खिलाफ होगी

Bhopal Samachar
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 148 से 150 तक में भीड़ को नियंत्रित करने के अधिकार और कार्रवाई के तरीकों का वर्णन किया गया है। अधिकारी अपने सिपाहियों या सैनिकों को बल प्रयोग का आदेश देता है। यदि बल प्रयोग के दौरान उपद्रवी व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो आपराधिक मामला किसके खिलाफ दर्ज होगा, उस सिपाही के खिलाफ जिसने आदेश का पालन किया या उस अधिकारी के खिलाफ जिसने आदेश दिया? आइए जानते हैं:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 151 की परिभाषा

1. अगर कोई व्यक्ति, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेना का अधिकारी, या सैनिक- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 148 और 149 के अंतर्गत अवैध जमाव को तितर-बितर करने का कार्य कर रहा है, तो उपर्युक्त व्यक्ति पर अभियोजन चलाने के लिए:
(A). यदि सशस्त्र सेना का अधिकारी या सैनिक हो, तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
(B). यदि कोई उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, या अन्य व्यक्ति हो, तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 151 की उपधारा-2 यह कहती है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का कार्य या कार्यवाही अपराध नहीं होगी, जो अवैध जमाव को तितर-बितर करने के लिए विधिपूर्वक की जा रही हो:
(A). कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो विधि का पालन करते हुए कार्य कर रहा हो।
(B). कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 148 और 149 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अपेक्षा से अवैध जमाव को तितर-बितर करने में विधिपूर्वक कार्य कर रहा हो।
(C). कोई सशस्त्र सेना का अधिकारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 150 के अंतर्गत अवैध जमाव को तितर-बितर करने में विधिपूर्वक कार्य कर रहा हो।
(D). कोई सशस्त्र सेना का सैनिक या सदस्य जो अवैध जमाव को तितर-बितर करने में विधिपूर्वक कार्यवाही कर रहा हो। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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