Criminal law - क्या कोर्ट आरोपी को बुलाए बिना Discharged कर सकता है?

Bhopal Samachar
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जब कोई व्यक्ति Magistrate के समक्ष Direct Complaint करता है, तब अधिकृत Judicial Magistrate, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की Section 268 के अंतर्गत Prosecution साक्षियों की Examination करेगा और Accused पर लगाए गए सभी आरोपों के Evidence मंगवाएगा। यदि Magistrate को लगता है कि Complainant (परिवादी) के पास कोई Solid Evidence नहीं है, जिससे Accused का अपराध साबित हो सके, तो Magistrate Accused को किस Law के अंतर्गत Discharged करेगा, जानिए।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की Section 268 की परिभाषा  

अभियुक्त को कब Discharged किया जाएगा (When Accused Shall Be Discharged)  
जब Magistrate, Prosecution पक्ष के सभी Proofs को देख लेगा और Witnesses की गवाही करवा लेगा, तब यदि Accused के खिलाफ कोई Solid Evidence नहीं मिलता, जिससे Accused का Crime साबित हो सके, तो Magistrate परिवाद को Dismissed कर देगा और Accused को Discharged कर देगा।

Special Notes: इस Section में Accused को उन Charges से मुक्त किया जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं Complaint के माध्यम से दर्ज किए गए हैं। यदि कोई FIR या Chargesheet के अंतर्गत मामला Magistrate के पास आता है, तो यह Section लागू नहीं होगा।

लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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