BHOPAL NEWS - सबको नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि और उनसे होने वाली जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। 

आदेशानुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, उन्हें भोपाल जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प या सीएनजी पम्प पर पेट्रोल अथवा सीएनजी प्रदान नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक और सवारी को आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट सार्वजनिक मार्गों पर सफर करना स्वयं वाहन चालक और आम जनता दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है।

यह प्रतिबंध 01 अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रभावी होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों में लागू नहीं होगा। यह आदेश अन्य किसी भी पूर्ववर्ती नियम या आदेश के अतिरिक्त माना जाएगा।

 उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!