BHOPAL NEWS - पुलिस कमिश्नर ने 18 मार्ग और 16 क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया, उल्लंघन पर गिरफ्तारी होगी

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने 18 मार्ग और 16 क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

BHOPAL TODAY: मध्यप्रदेश की षोडश विधानसभा के षष्ठम सत्र की सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस आयुक्त, भोपाल, श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने मध्यप्रदेश की षोडश विधानसभा के षष्ठम सत्र, जो 28 जुलाई 2025 से 08 अगस्त 2025 तक चलेगा, के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। ऐसी भीड़ को गैर-कानूनी माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी जुलूस, प्रदर्शन का निर्देशन नहीं करेगा, उसमें भाग नहीं लेगा, न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।

BHOPAL SAMACHAR: तांगा और बैलगाड़ी तक का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, तांगा, बैलगाड़ी आदि के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे शिक्षण संस्थानों, होटलों, दुकानों, उद्योगों या निजी व सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

भोपाल के 18 मार्ग और 16 क्षेत्र में प्रतिबंध

यह आदेश 28 जुलाई 2025 से 08 अगस्त 2025 तक सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक या विधानसभा सत्र के समापन/स्थगन तक, जो पहले हो, निम्नलिखित मार्गों/क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा: लिली टॉकीज से 07 बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराहा से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग, बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय, लोअर लेक मार्ग से राजभवन, पुराना सी.आई.डी., रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदा मिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा।

झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठंडी सड़क, ठंडी सड़क से 74 बंगले की सबसे ऊपरी सड़क से रोशनपुरा चौराहा, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक, नवीन विधानसभा क्षेत्र, राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदा मिल सड़क, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओम नगर, वल्लभ नगर का झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क, सतपुड़ा भवन, विंध्यांचल भवन, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज, नीलम पार्क (थाना जहांगीराबाद), शाहजहानी पार्क (थाना तलैया), अंबेडकर पार्क (थाना टीटी नगर), चिनार पार्क (थाना एम.पी. नगर)।

इस आदेश की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम सभा, पुतला दहन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या रैली नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत दंड का भागी होगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में जनसाधारण को समय पर सूचना देना संभव नहीं होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर आवेदक को लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी।
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