मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी शिल्पा गुप्ता, शिक्षकों की आवेदन और अभ्यावेदनों को लंबे समय तक पेंडिंग करके शिक्षकों को परेशान करती है। आज जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने एक ऐसा इसके आर्डर जारी किया है जिसके कारण शिल्पा गुप्ता आईएएस का यही रवैया शिक्षकों के लिए फायदे की बात बन गया।
याचिका का आधार
मामला, माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) गणेश यादव के ट्रांसफर का है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उनके एक अभ्यावेदन का निराकरण किए बिना ही उनका ट्रांसफर शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (Government High School Gopalpur, Katni) से शासकीय हाई स्कूल कटंगी, जिला जबलपुर (Government High School Katangi, Jabalpur) कर दिया। इसी बात पर मामला हाईकोर्ट चला आया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील
याचिकाकर्ता गणेश यादव के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी (Advocate Satyendra Jyotishi) ने कोर्ट में दलील दी कि गणेश यादव गणित विषय (Mathematics) के एकमात्र शिक्षक हैं और गोपालपुर स्कूल में शिक्षक-छात्र अनुपात (Teacher-Student Ratio) पहले से ही अपर्याप्त है। उनके स्थानांतरण के बाद स्कूल में कोई अन्य गणित शिक्षक (Mathematics Teacher) नियुक्त नहीं हुआ, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पहले शासकीय माध्यमिक शाला गोरा (Government Middle School Gora) में अटैच किया गया था, और उनका स्थानांतरण 125 किलोमीटर दूर कटंगी में नियमों के खिलाफ (Against Rules) किया गया।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि संकुल प्राचार्य (Cluster Principal) द्वारा गणेश यादव को अनुचित तरीके से कार्यमुक्त (Relieved from Duty) किया गया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में प्रशासन को अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
19 जून 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल (Commissioner of Public Education, Bhopal) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण वाली संस्था (Katangi School) में जाने के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही, गणेश यादव को उनकी पूर्व संस्था, शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर (Government High School Gopalpur) में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। कोर्ट ने आयुक्त को यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधि सम्मत (Legally Compliant) निर्णय लिया जाए। जब तक याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का विधि सम्मत निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक शिक्षक के ट्रांसफर आर्डर पर हाई कोर्ट का इसके ऑर्डर प्रभावशील रहेगा।
शिक्षक समुदाय के लिए राहत
यह फैसला शिक्षक समुदाय (Teacher Community) के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो अनुचित स्थानांतरण (Unfair Transfer) का सामना कर रहे हैं। अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने कोर्ट में याचिकाकर्ता की मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह आदेश प्राप्त हुआ।