जबलपुर, 17 जून 2025: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मंगलवार को OBC reservation के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग वाली जन हित याचिका (WP/8967/2024) पर सुनवाई हुई। इस याचिका को Advocate Union for Democracy and Social Justice की ओर से दायर किया गया था। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
WP-8967-2024 सुनवाई का विवरण
पिछली सुनवाई में 2 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था। हालांकि, सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और जवाब के स्थान पर केवल प्राथमिक सबमिशन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय का ध्यान इस आदेश की अवहेलना पर आकर्षित किया। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक समान याचिका (WP (C) 423/2019) विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2025 को Transfer Petition में आदेश पारित किया था, जिसमें उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह इस मुद्दे से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई न करे। सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि इस याचिका में उठाए गए legal issues सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका के समान हैं।
हाईकोर्ट का निर्णय
न्यायालय ने सरकार के तर्कों को ध्यान में रखते हुए याचिका की सुनवाई को 8 सितंबर 2025 तक स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, परमानंद साहू और उदय कुमार ने पक्ष रखा।
अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने इस मामले को अब 8 सितंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका का फैसला इस मामले को प्रभावित कर सकता है। OBC community और सामाजिक संगठनों की नजर इस मामले के अगले चरण पर टिकी है।