मध्य प्रदेश के मुरैना और दतिया जिलों में disciplinary actions के तहत दो अधिकारियों को suspended किया गया। मुरैना में Revenue Inspector सरस्वती शरण शर्मा को WhatsApp group में authority को चुनौती देने के कारण निलंबित किया गया। दतिया में ग्राम पंचायत सचिव नंदकिशोर वंशकार को financial irregularities, और gross negligence के कारण suspend किया गया। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत दतिया रहेगा।
MORENA NEWS - राजस्व निरीक्षक सरस्वती शरण शर्मा निलंबित
मुरैना तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक श्री सरस्वती शरण शर्मा को न्यायालय तहसीलदार में पंजीकृत प्रकरण में दल गठन कर land demarcation करवाने और तहसीलदार मुरैना को report प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। किंतु श्री शर्मा, वृत्त बडोखर Revenue Inspector, ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपनी स्वेच्छाचारिता दिखाते हुए अनुविभाग स्तर के WhatsApp group पर लिखा, "पूर्व में कई बार लिखित और मौखिक रूप से आपको मेरे और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि तहसीलदार को demarcation प्रकरण में दल गठन की authority नहीं है। फिर भी आपके द्वारा जारी unauthorized order का पालन करना और report प्रस्तुत करना संभव नहीं है।" इस disciplinary violation के कारण उन्होंने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया और राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना की। साथ ही, तहसीलदार की authority को WhatsApp group में चुनौती दी। इस गंभीर misconduct के चलते श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से suspended किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बामौर रहेगा।
DATIA NEWS - नंदकिशोर वंशकार पंचायत सचिव Suspend
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया, श्री अक्षय कुमार टेम्रवाल ने आदेश जारी कर जनपद पंचायत दतिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरांय के सचिव श्री नंदकिशोर वंशकार को तत्काल प्रभाव से suspended किया। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत दतिया रहेगा।
आदेश में उल्लेख है कि श्री वंशकार ने ग्राम पंचायत उपरांय में Swachh Bharat Mission के तहत वर्ष 2022 में स्वीकृत 5 सामुदायिक leach pits के निर्माण के लिए दी गई राशि का उपयोग नहीं किया। उन्हें warnings और कई लिखित पत्र दिए गए, किंतु उन्होंने gross negligence और indifference दिखाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए। Swachh Bharat Mission के तहत ₹62,000 की राशि से 5 सामुदायिक leach pits और 6 व्यक्तिगत toilets का निर्माण न कराने से financial irregularities और योजना के कार्यान्वयन में negligence सिद्ध होती है।
यह कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम-7 और म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत गंभीर misconduct की श्रेणी में आता है। इसके परिणामस्वरूप श्री वंशकार को suspended किया गया।
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