Court में जब भी कोई केस Trial के लिए पेश होता है तो अभियोजन (Prosecution) पक्ष कुछ गवाहों (Witnesses) को पेश करता है ताकि Crime को प्रमाणित (Certified) कर सके, कई बार गवाह, Court में बयान दर्ज कराने नहीं आते। तब Court किस कानून के तहत गवाह को Court में उपस्थित होने के लिए कार्रवाई कर सकता है। यहां पढ़िए:
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 253 की परिभाषा
अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख (Date for Prosecution Evidence) -
• अगर कोई व्यक्ति किसी आरोप (Blame) के Crime को स्वीकार नहीं करता है तब Magistrate अभियोजन पक्ष ( Prosecutors) के साक्षियों को परीक्षा (Examination) के लिए बुलवाएगा एवं एक Fixed Date देगा सुनवाई की साथ ही उन सभी तथ्यों (Facts) को भी लेगा जो आरोपी (accused) को दोषी सिद्ध कर सके।
• अगर कोई साक्षी (Witness) उपस्थित नहीं होता है तब उसके लिए warrant भी जारी Court कर सकता है एवं उसे साक्ष्य (Evidence) देने से मुक्त नहीं करेगा। Court ऐसे Prosecution पक्ष के साक्षियों की अनुपस्थिति (absence) में कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article.
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।