MP HIGH COURT ने CPI को 3 शिक्षकों के Revised Transfer Orders जारी करने के आदेश दिए

भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने पीड़ितों को न्याय नहीं देने का रिकॉर्ड बना दिया है। जो न्याय आयुक्त लोक शिक्षण के कार्यालय से मिलना चाहिए था, उसके लिए शिक्षकों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि वह 10 दिन के भीतर तीनों शिक्षकों के संशोधित स्थानांतरण आदेश जारी करें। 

दिव्यांग महिला शिक्षक को 7 महीने से परेशान कर रखा है 

हेमलता जैन, एक Divyang उच्च माध्यमिक शिक्षक, को अतिशेष घोषित कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललिता शास्त्री, खुरई, जिला सागर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जरुआ खेड़ा, जिला सागर में Transfer कर दिया गया था। Transfer Policy के अनुसार, Divyang व्यक्तियों को अतिशेष और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से छूट प्राप्त है। इसके बावजूद, श्रीमती जैन ने अतिशेष Transfer के खिलाफ संयुक्त संचालक, सागर के समक्ष Online Representation दायर किया। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त संचालक की समिति ने उनके पक्ष में निर्णय लिया। चूँकि श्रीमती जैन ने Transfer Order का पालन कर लिया था, उन्हें ललिता शास्त्री, खुरई वापस भेजने के लिए Commissioner Office से आदेश जारी होने थे, लेकिन नहीं हुए। निराश होकर, छह महीने बाद श्रीमती जैन ने Jabalpur High Court की चौखट पर आकर न्याय की गुहार लगाई।

Veena Kabir Panthi Transfer Dispute: Seniority Issue 

श्रीमती वीणा कबीर पंथी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पथरिया हाट, जिला सागर में कार्यरत थीं। सितंबर 2024 में अतिशेष घोषित होने और Transfer के बाद, उन्होंने लोक शिक्षण, भोपाल के निर्देश (दिनांक 04/10/2024) के आधार पर संयुक्त संचालक, सागर के समक्ष Representation दायर किया। उन्होंने अतिशेष सूची से नाम हटाने की मांग की। समिति ने पाया कि अतिशेष Counseling के दौरान Seniority का उल्लंघन हुआ। श्रीमती पंथी से Junior शिक्षक संजय त्रिपाठी को सिंधी कैंप स्कूल, सागर Allot किया गया था। समिति ने श्रीमती पंथी का Representation स्वीकार कर नवंबर 2024 में Posting Change का आदेश जारी किया। यह फाइल भी आयुक्त लोक शिक्षण के ऑफिस में जाकर अटक गई।

Sanjay Barar Divyang Teacher Transfer Case 

संजय बरार, एक Divyang माध्यमिक शिक्षक, टीकमगढ़ में कार्यरत थे। उनका Application भी संयुक्त संचालक, सागर द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अनुसार, उन्हें पूर्व स्कूल में Revised Order के माध्यम से वापस भेजा जाना था। लेकिन यह मामला भी पेंडिंग चल गया।

Commissioner Smt. Shilpa Gupta IAS Inaction Sparks Court Case

लोक शिक्षण आयुक्त, भोपाल ही Posting Change के आदेश जारी कर सकते हैं। सागर DEO ने श्रीमती हेमलता जैन, वीणा कबीर पंथी, और संजय बरार के Posting Change का प्रस्ताव Official Letter के माध्यम से आयुक्त को भेजा। हालांकि, आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता (IAS) ने कोई कार्रवाई नहीं की।

श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से पीड़ित होकर शिक्षकों ने Jabalpur High Court में याचिका दायर की। उनके वकील अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि School Education Department द्वारा Academic Session और Board Examination का बहाना अब स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त संचालक, सागर के आदेश का पालन Board Exams के बाद होना चाहिए था। कोर्ट ने अतिशेष मामलों की लंबी Litigation को अस्वीकार करते हुए आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल के खिलाफ स्पष्ट आदेश की आवश्यकता जताई।

Jabalpur High Court Mandates Revised Transfer Orders for Sagar Teachers

Jabalpur High Court ने सुनवाई के बाद आयुक्त, लोक शिक्षण को अतिरिक्त समय देने से इनकार किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि संयुक्त संचालक, सागर की समिति के निर्णय के अनुपालन में 10 दिनों के भीतर Revised Transfer Orders जारी किए जाएं।

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