कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पारिवारिक मित्र केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र सिंह चौहान के मामले में भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम दूसरा नोटिस जारी हुआ है। उन्हें भोपाल कोर्ट में 28 अगस्त 2025 को हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय सिंह चौहान मामला
यह केस साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय राहुल गांधी झाबुआ में कांग्रेस की एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में उन्होंने दावा किया था कि "शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स लीक में है।" हालांकि, बाद में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान पर दिए बयान को वापस ले लिया, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर दी गई टिप्पणी पर कायम रहे।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी को कार्तिकेय सिंह चौहान ने झूठा और मानहानिजनक बताया। इसके बाद उन्होंने भोपाल की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। भोपाल कोर्ट ने राहुल गांधी को 9 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए उन्हें 28 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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