मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में लापरवाही के दो बड़े मामले सामने आए हैं। इंदौर में District Drug Store से expired medicines, इंजेक्शन और सिरप मिलने पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई है, वहीं अशोकनगर में एक Ayurvedic Compounder की गैरहाजिरी और कार्य के प्रति उदासीनता पर निलंबन आदेश जारी हुआ है।
Indore News: Expired Medicines Found
Collector Indore श्री आशीष सिंह के निर्देश पर Additional Collector श्री राजेंद्र रघुवंशी ने District Medicine Store, District Hospital Indore का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टोर में Expired Drugs, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और अन्य औषधियां पाई गईं। स्टोर में medicine storage अव्यवस्थित मिला, जबकि cleanliness की स्थिति भी बेहद खराब थी - धूल की परतें तक जमी हुई थीं। यह शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।
एसडीएम सुश्री कल्याणी पांडे ने बताया कि इन स्थितियों के मद्देनजर Store Keeper Satyaprakash Ingle को MP Civil Services Conduct Rules 1966, नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से suspended कर दिया गया है और उनका मुख्यालय Chief Medical and Health Officer, Indore Office निर्धारित किया गया है। साथ ही, Store In-charge Dr. Ashutosh Sharma (Medical Officer) के suspension proposal को Divisional Commissioner को भेजा गया है। पूरे मामले की जांच Additional Collector Rajendra Raghuvanshi को सौंपी गई है।
Ashoknagar News: ग्रामीणों को परेशान करने वाला कंपाउंड सस्पेंड
वहीं, Ashoknagar Collector Aditya Singh ने शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर Ayurvedic Compounder Rakesh Dagaur, Ayushman Arogya Mandir, Oder, को suspended कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय District AYUSH Office, Ashoknagar रहेगा।
जांच में पाया गया कि राकेश डागौर नियमित रूप से dispensary attendance नहीं दे रहे थे, जिससे ग्रामीणजन medical benefits से वंचित हो रहे थे। District AYUSH Officer द्वारा उन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी कर नियमित उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्यों में कोई सुधार नहीं किया। परिणामस्वरूप उन्हें MP Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
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