"पार्टी गई तेल लेने" कहने वाले इंदौर के नेता जीतू पटवारी को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भोपाल में जीतू पटवारी, न्याय के लिए आवाज उठाते हैं और इंदौर में जीतू पटवारी के घर वाले जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें माफिया की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन पर कब्जा किया। और जब विरोध किया गया तो अंडरवर्ल्ड के गुंडो की तरह धमकी दी।
जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं
महावीर बाग निवासी 74 वर्षीय नरेंद्र मेहता के अनुसार, यादव और पटवारी के लोगों ने 29 मार्च 2025 को उनकी ग्राम उमरी खेड़ी में स्थित सर्वे नंबर 1, 2, 3 और 4, साढ़े छह एकड़ land पर जबरन कब्जा कर लिया। सदाशिव यादव 15-20 लोगों के साथ आए और threats देकर मेहता को land से बेदखल कर दिया। अब वे उस land पर colony development कर रहे हैं, जिसका social media पर advertisement भी शुरू कर दिया गया है।
जमीन नवरतनमल जैन के नाम दर्ज है
यह land होलकर रियासत ने फरवरी 1939 में इनाम स्वरूप नारायण पलसीकर को दी थी। नरेंद्र मेहता ने बताया कि उनके पिता नवरतनमल जैन ने 1950 में land purchase agreement के तहत ऋणों का निपटान करते हुए इसे खरीदा था, और तभी से उनका इस पर ownership है। प्रदेश की revenue code के अनुसार, वे इसके स्वामी हैं।
Death threats दी गईं
मेहता ने बताया कि आरोपियों ने शिकायत करने पर death threats दी हैं। इस land पर उन्होंने एक कमरे का निर्माण कर लिया है और social media पर land sale advertisement शुरू किया है। मेहता ने कहा कि जब वे land पर जाते हैं, तो आरोपी death threats देकर पैसे की मांग करते हैं।
Fake documents बनाए गए
मेहता ने बताया कि आरोपियों ने revenue records में हेरफेर कर fake documents तैयार किए हैं, लेकिन revenue department records में यह land अभी भी उनके पिता नवरतनमल जैन के नाम दर्ज है। Revenue records में जैन के नाम पर पर्ची चिपकाकर सदाशिव यादव का नाम लिखा गया है। मेहता ने इस मामले में revenue officials से भी शिकायत की है।
भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव के खिलाफ FIR
शिकायत के आधार पर, तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ fraud case दर्ज किया है। Land grabbing और threatening के लिए उन पर BNS की धारा 318(4), 336, 337, 338, 339 और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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