INDORE NEWS - कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

Bhopal Samachar
0
इंदौर नवरतनबाग जमीन घोटाला मामले में कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम (सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा और पूर्व महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा) के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज करते हुए कहा कि, इस प्रकार का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। 

इंदौर नवरतनबाग जमीन घोटाला क्या है

वर्ष 2001-2002 में पीपल्याहाना तालाब को रीजनल पार्क में विकसित करने की योजना के लिए होलकर घराने की कुछ जमीन अधिग्रहित की गई थी। बदले में उन्हें नवरतनबाग में जमीन दी गई थी। सस्ती जमीन लेकर करोड़ों की जमीन देने के आरोप में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में निजी परिवाद (प्राइवेट इस्तखासा) दायर किया गया था। उस वक्त विजयवर्गीय महापौर थे, जबकि लालवानी, मैंदोला, शर्मा और वर्मा महापौर परिषद के सदस्य थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने से मना क्यों किया

एडवोकेट आनंद अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेना होगी। हाई कोर्ट ने भी आदेश यथावत रखा। इसके बाद परिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने भी निचली अदालतों के फैसले में किसी तरह की गलती नहीं मानी और एसएलपी खारिज कर दी। 23 वर्षों के दौरान जनप्रतिनिधि पार्षद से विधायक, सांसद तक बन गए। 

भारत में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है 

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रकार मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। एक आम नागरिक भ्रष्टाचार के मामले में सरकार से शिकायत कर सकता है। प्रेस के माध्यम से जनता को बता सकता है, लेकिन यदि सरकार भ्रष्टाचार की जांच करने को तैयार नहीं होती। शिकायत पर जांच के आदेश नहीं होते या फिर जांच में भ्रष्टाचार साबित नहीं होता तो सरकारी अधिकारी अथवा चुनाव जीतकर सरकारी पद पर बैठे हुए नेता के खिलाफ कोर्ट में कोई प्राइवेट पिटीशन नहीं लगाया जा सकता है। 

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें। समाचार, विज्ञापन एवं प्रतिनिधित्व पूछताछ के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!