आपने अक्सर सुना होगा कोर्ट केस के मामलों में कुछ लोगों को COURT उपस्थित होने से छूट मिल जाती है जबकि कुछ लोगों के आवेदन निरस्त (Cancelled) हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि यह केवल Magistrate की मर्जी पर निर्भर करता है या फिर इसके लिए कोई कानून है जिसके तहत यह पता चलता है कि कौन Court में हर तारीख पर उपस्थिति से छूट का पात्र है और कौन नहीं। मजिस्ट्रेट निम्न Conditions को देखते हुए कि आरोपी कोई महिला हैं, वृद्ध है, बीमार व्यक्ति (sick person) हैं, किसी फैक्ट्री में कर्मकार (worker) है या किसी भी प्रकार का मजदूर वर्ग से है या न्यायालय में Magistrate के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम नहीं है तब क्या मजिस्ट्रेट स्वंय के विवेकानुसार आरोपी को स्वयं उपस्थित होने के लिए छूट देगा या नहीं जानते हैं।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 228 की परिभाषा
मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना (Magistrate may dispense with personal attendance of accused) -
• अगर Magistrate को लगता है कि कोई आरोपी जिसे समन जारी किया गया है वह Magistrate के समक्ष किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता है तब Magistrate ऐसे व्यक्ति को स्वंय उपस्थित न होकर उसके Advocate को उपस्थित होने का निदेश दे सकता है लेकिन जाँच या विचारण करने वाला Magistrate कार्यवाही के प्रक्रम में आरोपी की व्यक्तिगत (Personal) उपस्थित का निदेश (Directions) दे सकता है।
नोट:- यहाँ पर Magistrate के समक्ष उपस्थिति में छूट सिर्फ समन (Summons) मामले में दी जाती है, न कि warrant के मामले में। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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