HC JUDGEMENT - सिवनी में छात्रावास अधीक्षक को हटाए जाने का आदेश स्थगित, Karmachari News

High Court, Jabalpur ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी (Madhya Pradesh Tribal Welfare Department) द्वारा उच्च श्रेणी शिक्षक श्री भगत राम सर्वे को छात्रावास के प्रभार से हटाने वाले आदेश पर स्टे (Stay Order) जारी कर दिया है।

उच्च श्रेणी शिक्षक को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया गया था

श्री भगत राम सर्वे, महाविद्यालयीन बालक आदिवासी छात्रावास, लखनादौन, जिला सिवनी में छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent) के पद पर पदस्थ हैं। मूल रूप से वे उच्च श्रेणी शिक्षक (Senior Teacher) हैं और उत्कृष्ट बालक आदिवासी छात्रावास (Excellent Boys Tribal Hostel), लखनादौन में स्थानांतरण (Transfer) के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई थी। वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर, श्री सर्वे को महाविद्यालयीन बालक आदिवासी छात्रावास, लखनादौन में छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent) का वर्तमान प्रभार सौंपा गया था। 

उच्च श्रेणी शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक को प्रभार दे दिया

दिनांक 16/04/2025 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी ने अचानक आदेश जारी कर यह निर्देश दिया कि श्री भगत राम सर्वे माध्यमिक विद्यालय, चीला चांद में अपनी मूल संस्था में शैक्षणिक कार्य (Academic Work) करेंगे। जबकि उनकी मूल संस्था उत्कृष्ट बालक आदिवासी छात्रावास, लखनादौन थी। 
इसके साथ ही, श्री भगत राम सर्वे के स्थान पर श्री संत राम सहलाम, जो प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) हैं, को महाविद्यालयीन बालक आदिवासी छात्रावास, लखनादौन का प्रभार (Charge) उसी दिनांक 16/04/2025 के आदेश द्वारा सौंपा गया, जबकि उनके पास पहले से ही एक अन्य छात्रावास का प्रभार था।

याचिकाकर्ता के वकील की दलील

श्री भगत राम सर्वे ने उच्च न्यायालय (High Court) जबलपुर में रिट याचिका (Writ Petition) दायर कर दिनांक 16/04/2025 के आदेश के खिलाफ स्टे (Stay Order) की मांग की। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent) का प्रभार वापस लिए जाने के निर्णय पर स्थगन की मांग की। श्री सर्वे की ओर से उच्च न्यायालय (High Court) जबलपुर में पैरवी करने वाले अधिवक्ता (Advocate) श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री भगत राम सर्वे, श्री संत राम सहलाम, जो प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) हैं, से वरिष्ठ (Senior) हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के आदेशों के अनुसार, श्री सर्वे प्रभार संभालने के लिए योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, जिस संस्था में श्री सर्वे को शैक्षणिक कार्य (Academic Work) के लिए भेजा गया, वह उनकी मूल संस्था नहीं है। अतः सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी द्वारा श्री सर्वे का ट्रांसफर (Transfer) विहित प्रक्रिया के विरुद्ध किया गया। 

हाई कोर्ट का ऑर्डर

सुनवाई के पश्चात, उच्च न्यायालय जबलपुर ने संभागीय उपायुक्त (Divisional Deputy Commissioner), जबलपुर को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रकरण की जांच और निराकरण करने का आदेश दिया। स्टे आदेश (Stay Order) जारी करते हुए कोर्ट ने श्री भगत राम सर्वे को महाविद्यालयीन बालक आदिवासी छात्रावास, लखनादौन में छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया गया।

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