मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल में आयोजित हुई मंत्री परिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसमें स्वैच्छिक तबादले शामिल हैं। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) से अनुमति लेना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा इस बार स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। ज्यादातर ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे। इस बार भी पावर प्रभारी मंत्री के हाथ में रहेगी।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, मध्य प्रदेश में स्थानांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध दिनांक 1 में से हटा दिया जाएगा और 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें।
Madhya Pradesh Government Employee Transfer Policy
कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है।
200 पद के लिए 20 प्रतिशत
201 से 1000 से 15 प्रतिशत
1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत
2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।
इसलिए जुड़ेंगे स्वैच्छिक तबादले
मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर तय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा।
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