मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टोटल 500 हाई राइज बिल्डिंग्स में से 150 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में है। यदि उनमें आग लगती है तो, उससे बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। नगर निगम के पास भी ऐसी बिल्डिंगों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए कोई अत्याधुनिक मशीन नहीं है। पिछले साल सभी 500 बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया गया था। इसमें से 300 बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया था। 150 बिल्डिंग वालों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। भोपाल नगर निगम ने भी कोई रिमाइंडर नहीं भेजा।
बिल्डर्स के फायदे के लिए जनता की जान का जोखिम
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं किया गया है। क्योंकि यह अधिनियम बिल्डर्स को प्रत्येक निर्माण में साइड शिफ्ट के उपकरण लगाने के लिए मजबूर करता है। यदि आगजनी की घटना होती है और फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं करते हैं तो बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और सचिन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही कारण है कि, मध्य प्रदेश में फायर ऑडिट तो होता है लेकिन फायर ऑडिट रिपोर्ट से किसी को डर नहीं लगता।
नगर निगम ने बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी आग बुझाने की मशीन नहीं खरीदी
राजधानी भोपाल के हर कोने में हाईराइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। कई जगह तो 40-45 मंजिला ऊंची इमारतों का निर्माण प्रस्तावित है। हाउसिंग बोर्ड ही तुलसी नगर में तुलसी ग्रीन्स के नाम से 25 मंजिला ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर होगी। तीन ब्लॉक होंगे। इसके अलावा न्यू मार्केट में भी एक 22 मंजिला बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। नगर निगम ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की परमिशन तो दे दी लेकिन हाइ राइजिंग बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में नगर निगम के पास आग बुझाने के इंतजाम नहीं किए। अभी निगम के पास केवल 52 मीटर ऊंचाई यानी 17 मंजिल की बिल्डिंग की ही आग बुझाने की क्षमता है।
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