MP NEWS - प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि, मध्य प्रदेश श्रम विभाग के आदेश जारी

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत प्रेशर को 9575, 5 कम एक्सपीरियंस वाले को 10571 और 1 साल से अधिक एक्सपीरियंस वाले को न्यूनतम 12294 वेतन देना होगा। इसके ऊपर EPF कंट्रीब्यूशन एवं अन्य सभी प्रकार के भत्ते देने होंगे। 

उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर वेतन वृद्धि रूकवा दी थी

बता दें कि 13 मार्च 2024 को श्रम आयुक्त कार्यालय ने 1 अप्रैल 2024 से वेतन दरों में वृद्धि की अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन कुछ उद्योग संगठनों ने इसके खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की। कोर्ट ने 8 मई 2024 को न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी की अधिसूचना पर स्टे लगा दिया था, जो 21 मई 2024 को हुई अगली सुनवाई में भी जारी रखा गया। इस पर श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा 24 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया था। वहीं 3 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया था।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में श्रमिकों की नई दरें

इसके बाद भी श्रम विभाग ने बढ़े हुए वेतन के भुगतान के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद 28 फरवरी 2025 को श्रम विभाग ने श्रमिकों को बढ़े वेतन का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए। अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 9 हजार 575 रुपए प्रति माह, अर्ध कुशल श्रमिकों को 10571 रुपए और कुशल श्रमिकों को 12294 न्यूनतम वेतन प्रदान करने को कहा गया था। वहीं, उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 13919 रुपए प्रति माह मिलेगा।

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