MP NEWS - दतिया में 3 BAC एवं 2 प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड, APC के खिलाफ प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर जिम्मेदार अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण स्कूलों में खुलेआम नकल के मामले सामने आए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यालय अधिकारी ने 3 BAC और दो प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा सहायक परियोजना समन्वयक को सस्पेंड करने के लिए कमिश्नर के पास प्रस्ताव भेज दिया है। 

DATIA NEWS - प्राथमिक शिक्षक रामजीलाल यादव, ब्लैक बोर्ड पर नकल करवा रहे थे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया द्वारा जारी आदेश क्रमांक 308 दिनांक 2 मार्च 2025 में लिखा है कि, विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र दतिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2025 के अनुसार दिनांक 25.02.2025 को कक्षा 8 वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 में परीक्षा केन्द्र माध्यमिक विद्यालय नुनवाहा विकास खण्ड दतिया में श्री रामजीलाल यादव (प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय आदिवासी डेरा नुनवाहा विकास खण्ड दतिया) के द्वारा परीक्षार्थियों को ब्लेक बोर्ड पर नकल कराते हुए पाया गया जबकि संबधित शिक्षक की उक्त परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। 

मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9-क

संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (क) की श्रेणी में आता है। अतः संबंधित शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त कृत्य के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दतिया रहेगा। निलंबित अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

बृजपाल यादव प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया ने बताया कि, विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र दतिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27. 02.2025 के अनुसार दिनांक 25.02.2025 को कक्षा 8 वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 में परीक्षा केन्द्र माध्यमिक विद्यालय नुनवाहा विकास खण्ड दतिया में श्री बृजपाल यादव (प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय धुवियापुरा विकास खण्ड दतिया) के द्वारा परीक्षार्थियों को ब्लेक बोर्ड पर नकल कराते हुए पाया गया। जबकि संबधित शिक्षक की उक्त परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। 

संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (क) की श्रेणी में आता है। अतः संबंधित शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त कृत्य के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दतिया रहेगा। 

राजेन्द्र कुमार वर्मा बीएसी भाण्डेर सस्पेंड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया नहीं अपने आदेश में लिखा है कि, जिला शिक्षा केन्द्र दतिया के पत्र क्रमांक / एसएसए / अकादमिक/2025/205 दतिया दिनांक-15.02.2025 द्वारा बीआरसीसी भाण्डेर को प्रश्न पत्रों की प्रुफ रीडिंग कर संख्यावार परीक्षा के अनुसार विषयवार एवं दिनांक वार पैकिंग कार्य की निगरानी हेतु संबंधित फर्म पर दिनांक 17.02.2025 से उपस्थित होकर समक्ष में कार्य कराने हेतु विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक को निर्देशित किया गया। 

आदेश के क्रम में बीआरसीसी भाण्डेर के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, बीएसी (मूल पद शिक्षक), का अपनी देख-रेख में सत्यापन एवं पैंकिग कार्य सम्पन्न करवाने हेतु पत्र द्वारा निर्देशित किया गया। दिये गये निर्देशानुसार संबंधित बीएसी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से नहीं करने के कारण दिनांक-01.03.2025 को कक्षा-5 वीं की परीक्षा में SCERT के स्थान पर NCERT का प्रश्न पत्र वितरित हो गया है। जिससे जिले की छवि राज्य स्तर पर धूमिल हुई। 

उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा अचारण नियम 1966 नियम 9 (क) का घोतक मानते हुये श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा बीएसी (मूल पद शिक्षक), जनपद शिक्षा केन्द्र भाण्डेर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकास खण्ड भाण्डेर रहेगा। निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

BAC धर्मेन्द्र मॉझी, माध्यमिक शिक्षक सस्पेंड

जिला शिक्षा केन्द्र दतिया के पत्र कमांक/एसएसए / अकादमिक/2025/205 दतिया दिनांक-15.02.2025 द्वारा बीआरसीसी दतिया को प्रश्न पत्रों की प्रुफ रीडिंग कर संख्यावार परीक्षा के अनुसार, विषयवार एवं दिनांक वार पैकिंग कार्य की निगरानी हेतु संबंधित फर्म पर दिनांक-17.02.2025 से उपस्थित होकर समक्ष में कार्य कराने हेतु विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक को निर्देशित किया गया।

आदेश के कम में बीआरसीसी दतिया के द्वारा प्रभारी बीएसी श्री धर्मेन्द्र मॉझी (मूल पद माध्यमिक शिक्षक), का अपनी देख-रेख में सत्यापन एवं पैंकिग कार्य सम्पन्न करवाने हेतु पत्र द्वारा निर्देशित किया गया। दिये गये निर्देशानुसार संबंधित बीएसी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से नहीं करने के कारण दिनांक-01.03.2025 को कक्षा-5 वीं की परीक्षा में एससीईआरटी के स्थान पर एनसीईआरटी का प्रश्न पत्र वितरित हो गया है। जिससे जिले की छवि राज्य स्तर पर धूमिल हुई ।

उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा अचारण नियम 1966 नियम 9 (क) का घोतक मानते हुये श्री धर्मेन्द्र माँझी, प्रभारी बीएसी (मूल पद माध्यमिक शिक्षक), जनपद शिक्षा केन्द्र दतिया को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में मुख्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकास खण्ड दतिया रहेगा । निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

BAC नरेन्द्रपाल सिंह चौहान माध्यमिक शिक्षा सस्पेंड

जिला शिक्षा केन्द्र दतिया के पत्र कमांक / एसएसए / अकादमिक/2025/205 दतिया दिनांक-15.02.2025 द्वारा बीआरसीसी सेंवढ़ा को प्रश्न पत्रों की प्रुफ रीडिंग कर संख्यावार परीक्षा के अनुसार, विषयवार एवं दिनांक वार पैकिंग कार्य की निगरानी हेतु संबंधित फर्म पर दिनांक-17.02.2025 से उपस्थित होकर समक्ष में कार्य कराने हेतु विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक को निर्देशित किया गया ।

आदेश के कम में बीआरसीसी सेंवढा के द्वारा श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौहान, बीएसी (मूल पद माध्यमिक शिक्षक), का अपनी देख-रेख में सत्यापन एवं पैंकिग कार्य सम्पन्न करवाने हेतु पत्र द्वारा निर्देशित किया गया । दिये गये निर्देशानुसार संबंधित बीएसी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से नहीं करने के कारण दिनांक-01.03.2025 को कक्षा 5 वीं की परीक्षा में एससीईआरटी के स्थान पर एनसीईआरटी का प्रश्न पत्र वितरित हो गया है। जिससे जिले की छवि राज्य स्तर पर धूमिल हुई ।

उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा अचारण नियम 1966 नियम 9 (क) का घोतक मानते हुये श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौहान बीएसी (मूल पद माध्यमिक शिक्षक), जनपद शिक्षा केन्द्र सेंवढ़ा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में मुख्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय विकास खण्ड सेंवढ़ा रहेगा । निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


APC के खिलाफ प्रस्ताव - SCERT की जगह NCERT का पेपर बांट दिया

श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को लिखें पत्र में बताया है कि, कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा के दौरान दिनांक 01.03.2025 को आयोजित परीक्षा में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों को SCERT की जगह NCERT का पेपर वितरण किये जाने की स्थिति निर्मित हुई है। परीक्षा कार्य हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी का दायित्व श्री बृजमोहन द्विवेदी, सहायक परियोजना समन्वयक, (अकादमिक) को अधिकृत किया गया था। परीक्षा कार्य में हुई उक्त गम्भीर अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया श्री द्विवेदी दोषी पाये गये है। 

परीक्षा जैसे अति संवेदनशील एवं गोपनीय कार्य में उक्त प्रकृति की गम्भीर लापरवाही परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल कार्य व्यवहार को परीलक्षित करता है। अतः उक्त कृत्य की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री बृजमोहन द्विवेदी, सहायक परियोजना समन्वयक, (अकादमिक) मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आपकी ओर सादर प्रेषित है।
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