211-3 BNS - उद्घोषित फरार व्यक्ति की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को देना जरूरी है, जानिए

Bhopal Samachar
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 में न्यायालय फरार आरोपी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक उद्घोषणा जारी करेगा। अगर फरार आरोपी तीस दिन या उससे अधिक दिन तक न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 356 के अंतर्गत उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय अपराध की जाँच, विचारण एवं निर्णय देने की शक्ति रखता है। 

फरार घोषित व्यक्ति की जानकारी छुपाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी

अगर फरार व्यक्ति के किसी नातेदार, मित्र, भाई-बहन या किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी है, तब न्यायालय अपेक्षा करेगा कि इसकी जानकारी या सूचना तुरंत नजदीकी थाने या संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जाए। अगर कोई भी अपेक्षित व्यक्ति इस प्रकार की सूचना या इत्तिला को छुपाता है या लोप करता है, तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 211(3) की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति या किसी फरार आरोपी का रिश्तेदार, नातेदार या मित्र, उद्घोषित फरार व्यक्ति की सूचना या इत्तिला जानबूझकर नहीं देता है या जानते हुए छुपाता है, वह व्यक्ति BNS की धारा 211 के अंतर्गत दोषी होगा। 
नोट:- पत्नी द्वारा पति को छुपा लेना या उसकी जानकारी नहीं देना अपराध नहीं होता है। 

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 211 (3) Provision of Punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवा सकता है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। अपेक्षित व्यक्ति द्वारा किसी फरार आरोपी की सूचना या इत्तिला न देना या छुपा लेने के लिए छह माह की साधारण कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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