legal advice - क्या कोई लड़की लिव इन रिलेशन पार्टनर के खिलाफ क्रूरता का केस दर्ज करवा सकती है

Bhopal Samachar
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किसी भी महिला के साथ उसका पति या पति का नातेदार किसी भी प्रकार की क्रूरता करते है तो महिला उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। अगर कोई बालिग महिला (वयस्क लड़की) अपनी इच्छा से किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और उसका साथी उसे बार बार प्रताड़ित करता है या उसका साथी उससे पैसे की मांग करता है या कहें किसी भी प्रकार की क्रूरता कर रहा है तब क्या वह स्त्री उस पुरुष के खिलाफ भी क्रूरता के अपराध का मामला दर्ज करवा सकती हैं। जानिए महत्वपूर्ण जानकारी:-

वमगराला येदुकोडाला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद:- 

इस मामले मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति धारा 498A (अब BNS की धारा 86) के अंतर्गत परिभाषित किया गया क्रूरता का अपराध, अपनी रखैल (विधिवत विवाह के बिना पत्नी की तरह रहने वाली महिला), अथवा लिव इन रिलेशनशिप रह रही महिला, अथवा सगाई के बाद और विवाह के पहले सहजीवन व्यतीत करने वाली लड़की, के साथ करता है, या उस महिला को इतना मजबूर कर दे की वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तब वह पुरुष भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498A के अपराध से दण्डित किया जा सकता है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 86 Provision of punishment

यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होती है या एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति मे पीड़ित महिला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवा सकती हैं। इन अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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