206 BNS - आदेश, नोटिस, समन से बचने के लिए स्वयं को छुपा लेना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
0
कोई भी राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग या न्यायालय वहां के सभी अधिकारियों को किसी व्यक्ति के बुलाया के लिए समन, सूचना, आदेश भेजने का अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे आदेश या समन से बचने के लिए फरार हो जाता है या कहीं छिप जाता है तब उस के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही होगी। जानिए:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समन, आदेश या सूचना से बचने के लिए स्वयं को फरार कर लेता है या छुपा लेता है या कोई व्यक्ति न्यायालय के समन से बचने के लिए फरार हो जाता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 206 के अंतर्गत दोषी होगा। 
नोट:- 1. यहां व्यक्ति स्वयं को फरार होने के अर्थ यह भी है की खुद को घर मे छुपा लेना। 
2. इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को समन, आदेश, सूचना से बचने के लिए दण्डित किया जाता है न कि वारंट से बचने के लिए।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 206 Provision of punishment

यह अपराध, आसंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए सजा दो भागों में दी जाती है। 
1. राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी के समन, आदेश, सूचना प्राप्त होने से स्वयं को बचने वाले व्यक्ति के लिए एक माह की सदा कारावास या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
2. न्यायालय द्वारा भेजे गये आदेश, समन, सूचना से फरार होने वाले व्यक्ति को अधिकतम छ: माह कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!