202 BNS - यदि कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी व्यापार करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानिए

Bhopal Samachar
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किसी भी लोक सेवक का कर्तव्य है कि वह अपने पद पर रहते हुए अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभाए एवं विभाग सभी नियमों, विनियमों का पालन करे। अगर कोई लोक सेवक सिविल सेवा के साथ अपना व्यापार करता है तो वह अपने लोक कर्तव्यों पर कम ध्यान देता है। 

यदि अधिकारी कर्मचारी के परिवार में कोई व्यापार करें तब क्या

मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1965 का नियम क्रमांक 16 का उपनियम (क) कहता है कि कोई भी लोक सेवक शासकीय सेवा में रहते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी कारोबार या व्यापार नहीं करेगा एवं नियम 16 का उपनियम 03 कहता है कि अगर किसी शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य किसी प्रकार का कारोबार या व्यापार करता है तो इसकी सूचना वह शासन को देगा।

लोक सेवक का बिना शासन की अनुमति के व्यापार करना या व्यवसाय करना कितना महंगा साबित होगा, जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 202 की परिभाषा

अगर कोई लोक सेवक किसी भी प्रकार का व्यापार-व्यवसाय, शासकीय सेवा में रहते हुए करता है या कोई लोक सेवक अवैध व्यापार करता है अपनी सेवा में रहते हुए, तब वह BNS की धारा 202 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 202 Provision of punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इस अपराध के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवाना होगा। इन अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सजा - इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष के सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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