MP NEWS - 5 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस, 2 दिन का अल्टीमेटम

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मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा पांच जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

5 DEO मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3-1 के दोषी

लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 163. भोपाल, दिनांक 17.12.2024 के द्वारा नवीन पोर्टल में शासकीय विद्यालयों का सत्यापन दिनांक 24.12.2024 एवं प्राईवेट विद्यालयों का सत्यापन दिनांक 28.12.2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें सभी जिलों से 02 लोकसेवकों को इस बावत् प्रशिक्षण भी दिनांक 17.12.2024 से 19.12.2024 को दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पांच जिलों (बड़वानी, छतरपुर, शहडोल, खरगोन और धार) द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया। इसलिए इन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन का दोषी माना गया है। 

DEO बड़वानी, छतरपुर, शहडोल, खरगोन और धार के नाम नोटिस

अतः शासकीय निर्देशों की अवहेलना करने एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले अल्टीमेटम दिया गया है। उपरोक्तानुसार कार्य 02 दिवस से पूर्ण करवाकर, अपना प्रतिवाद 07 दिवस में प्रस्तुत करना है।नियत अवधि में कार्य पूर्ण नही होने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। विनम्र निवेदन 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।

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