83 BNS -कपट, बेईमानी द्वारा विवाह की रस्मों को पूरा करना, कब अपराध होगा, जानिए :-

Bhopal Samachar
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अगर कोई व्यक्ति बनावटी, नकली या दिखावा के लिए कपटपूर्ण, बेईमानी पूर्वक विवाह करता है तो वह अपराधी होगा अर्थात कोई स्त्री या पुरुष यह बात छुपाकर शादी करते हैं की उनका तलाक हो गया है पहली शादी का, वास्तव मे उनकी पहली शादी वैध है। तब यह कपट और बेईमानी का विवाह होगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 83 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति कपटपूर्ण और बेईमानी के उद्देश्य से विवाह संस्कार पूरा करता है और वह जानता है कि जो विवाह कर रहा है वह वैध नहीं है, तह वह व्यक्ति BNS की धारा 83 के अंतर्गत दोषी होगा। यदि कोई व्यक्ति विवाह की रस्मों, उपहार का लेनदेन अथवा कार्यक्रम के तौर तरीके को लेकर कोई बेईमानी करता है तो, वह व्यक्ति इस धारा के तहत दंड का पात्र नहीं होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 83 Provision of punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते है, अर्थात पुलिस इस अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद (शिकायत) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करना होगा। इस अपराध कर लिए परिवाद वह स्त्री या पुरुष करेगा जिसके साथ कपट, बेईमानी से विवाह किया जा रहा है एवं यह अपराध राजीनामा योग्य नहीं है। इस अपराध में अधिकतम सात वर्ष की कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। 

महत्वपूर्ण जजमेंट जानिए:-

1. प्रसन्न कुमार बनाम धनलक्ष्मी मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी द्वारा द्वितीय विवाह नकली या दिखावे के लिए कपटपूर्ण या बेईमानी के आशय से किया गया हो तो उसके विरुद्ध, उस व्यक्ति द्वारा परिवाद लाया जा सकेगा जिसे धोखा दिया गया है, न कि वैध पहली पत्नी द्वारा अर्थात पहली पत्नी इस धारा के अंतर्गत परिवाद दायर नहीं कर सकती है।

2. इनाई बीबी का प्रमुख वाद में आरोपी ने अपनी पहले के साथ छ: माह तक वैवाहिक जीवन बिताने के बाद किसी दूसरे पुरूष से विवाह कर लिया और उसके पहले विवाह की बात को छिपाए रखी थी। इस स्थिति में न्यायालय ने आरोपी को धारा 496 (अब वर्तमान मे BNS की धारा 83 लागू होगी) के अंतर्गत दोषी ठहराया।  लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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