भोपाल में धारा 163 लागू, जलसा-जुलूस और रथ यात्रा पर भी पुलिस का प्रतिबंध - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 लागू कर दी है। पहले इस धारा 144 कहा जाता था। इसके तहत भोपाल शहर में किसी भी प्रकार का मजहबी जलसा-जुलूस अथवा धार्मिक रथ यात्रा भी पुलिस की परमिशन के बिना नहीं निकल जा सकती है। 

भोपाल की पब्लिक और ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 163

पुलिस कमिश्नर भोपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर, त्यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं। जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है। ताकि आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके।

किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो वसूली आयोजन से की जाएगी

ऐसे कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है। ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के आयोजनों में आयोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियों (Damages) की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

भोपाल में धार्मिक भावनाओं को छेड़ा तो पुलिस उठा ले जाएगी

आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भाषण दिया जाएगा। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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