BHOPAL SAMACHAR - आरिफ मसूद MLA मामले में हाईकोर्ट ने SBI के ब्रांच मैनेजर को तलब किया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री आरिफ मसूद के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की सुनवाई के क्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की उसे ब्रांच के मैनेजर को तलब किया है जिसने श्री आरिफ मसूद और उनकी पत्नी को LOAN दिया है। 

आरिफ मसूद ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जानकारी छुपाने का अपराध किया है

आरिफ मसूद के सामने चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ध्रुव नारायण सिंह ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री आरिफ मसूद ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जानकारी छुपाने का अपराध किया है। इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। श्री ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक ने स्वयं और पत्नी के नाम पर लिए गए लोन का चुनाव के दौरान जमा किए गए और नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया था।

धुव्र नारायण ने निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को मौका दिया है कि वो 18 अक्टूबर तक लोन संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कर हाईकोर्ट में पेश करे। हाईकोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए एसबीआई शाखा प्रबंधक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दस्तावेज की जांच के निर्देश

दरअसल, भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की याचिका के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि राजनीति से ओतप्रोत होते हुए भाजपा कैंडिडेट ने जो भी बैंक के लोन संबंधित दस्तावेजों को पेश किया है वह फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे।

मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई की और रिकॉर्ड सहित जवाब पेश करने के लिए कांग्रेस विधायक को 18 अक्टूबर तक का समय दिया है, इसके बाद भी अगर कांग्रेस विधायक जवाब नहीं देते तो, निश्चित रुप से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 

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