BNS 293 - न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना कब अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
0
जब किसी व्यक्ति को न्यूसेंस या लोक उत्पात बंद करने का आदेश दे दिया गया है और व्यक्ति इन आदेश का पालन नहीं करता है और न्यूसेंस चालू रखता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही होगी, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 293 की परिभाषा

"जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यूसेंस (सार्वजनिक विकराल) को बंद करने के लिए व्यादेश (निर्देश) दिए जाने के बावजूद उसे चालू रखता है, वह दंडित किया जाएगा।" अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक विकराल का कारण बनाता है और उसे बंद करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह उसे बंद नहीं करता है, तब वह व्यक्ति BNS की  धारा  293 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

उदाहरण:
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शोर-शराबा करता है और उसे पुलिस द्वारा शोर-शराबा बंद करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह शोर-शराबा जारी रखता है, तो वह धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है और उसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गंदगी साफ करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह गंदगी साफ नहीं करता है, तो वह धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 293 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई  प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!