BHOPAL SAMACHAR - BLO की शाला में उपस्थिति अनिवार्य अन्यथा वेतन आहरण पर रोक

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल कि आयुक्त श्रीमती शिल्पी गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, चुनाव आयोग के लिए Booth Level Officer का काम करने वाले शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह अपने शैक्षणिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। 

भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सर्कुलर जारी

जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल में समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय उमावि./ हाईस्कूल, जिला-भोपाल के नाम संबोधित सर्कुलर में लिखा है कि, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 04.09.2024 को समक्ष में निर्देश दिये गये है कि बी.एल.ओ. कार्य में संलग्न शिक्षक/कर्मचारियों को बी.एल.ओ.कार्य के साथ-साथ अपनी संस्था में अध्यापन कार्य भी सुचारू रूप से सम्पादित किया जाना है। 

शिक्षकों को BLO कार्य का मानदेय अलग से मिलता है

शिक्षको को बी.एल.ओ. कार्य का मानदेय शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए शिक्षको को बी.एल.ओ. के कार्य के साथ-साथ विद्यालय में अध्यापन कार्य कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसकी वेतन आहरित नहीं की जावेगी। 

विनम्र निवेदन 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!