मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में संचालित आदित्य फार्मेसी का ड्रग लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिला औषधि निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में यह फार्मेसी नियमों का उल्लंघन कर संचालित पाई गई।
कंपनी में फार्मासिस्ट ही नहीं है
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं जिला औषधि निरीक्षक सुश्री अनुभूति शर्मा ने बताया कि आदित्य फार्मेसी में कार्यरत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री प्रदीप शर्मा द्वारा लगभग डेढ़ माह पूर्व इस फार्मेसी का कार्य छोड़ दिया था। इसकी लिखित सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर आदित्य फार्मेसी के संचालक श्री अंशू भदौरिया को पत्र जारी कर फार्मासिस्ट नियुक्त करने का पूरा अवसर दिया गया। इस फार्मेसी से कोई जवाब प्राप्त न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसका भी जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ और न ही दुकान संचालक द्वारा नए फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई।
यह अनियमितता बरतने पर इस फार्मेसी का ड्रग लायसेंस औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दुकान संचालक द्वारा इस ड्रग लायसेंस का इस्तेमाल कर अब किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय अथवा दुकान का संचालन पूर्णत: अवैधानिक माना जायेगा। साथ ही ऐसा करने पर दुकान संचालक के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जायेगी।
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