MP NEWS - सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए निर्धारित नियमों में शिथिलता

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में बिना विचार किए, फैसला करने और नियमों पर लागू करने का नतीजा यह है कि 10% से अधिक बजट खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इस बार एडमिशन के समय बिना विचार किए नए नियम लागू कर दिए। नतीजा स्कूलों में एडमिशन ही नहीं हुए। अब नियमों में शिथिलता दी गई है। 

नर्सरी में एडमिशन के लिए आयु सीमा और लास्ट डेट बढ़ाई

लोक शिक्षण संचालनालय ने ताजा सूचना जारी की है कि अब 31 जुलाई तक 3 साल या इससे अधिक की आयु होने पर बच्चों को नर्सरी से लेकर केजी 2 तक की कक्षाओं प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु की गणना अब अप्रेल की बजाए 30 सितंबर से की जाएगी। इसका फायदा हजारों बच्चों को मिलेगा, जिनकी आयु अधिक भी हैं तो वह प्रवेश से वंचित नहीं हो सकेंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से बताया गया है, नई शिक्षा नीति के तहत नर्सरी, केजी-1 और केजी 2 और कक्षा पहली में प्रवेश को लेकर 1 अप्रैल 2024 से से शिक्षा सत्र शुरु होता था। नई शिक्षा नीति के तहत अप्रैल से ही स्कूल खुलने लगे हैं। इस कारण बच्चों के प्रवेश को लेकर उम्र का बंधन सामने आ रहा था। जिसमें अब संशोधन कर दिया गया है। स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु की गणना निर्धारित की जा रही थी। इस तिथि के कारण कई बच्चों के प्रवेश को लेकर समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब प्रवेश के लिए नर्सरी,केजी और केजी 2 को लेकर 31 जुलाई 2024 और कक्षा पहली के लिए 30 सितंबर 2024 से आयु का निर्धारण किया जाएगा। इस व्यवस्था से अब बच्चों को उनकी  आयु के हिसाब से प्रवेश मिल सकेगा। 3 साल से अधिक उम्र होने पर नर्सरी, केजी 1 या केजी 2 में प्रवेश मिलेगा। 

इसी तरह 6 साल पूरे होने पर या इससे अधिक की उम्र पर कक्षा-1 में प्रवेश में कोई रुकावट नहीं रहेगी। दरअसल प्रवेश को लेकर आयु की गणना में इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि पहले कक्षा एक में प्रवेश को लेकर 31 जुलाई को 6 साल आयु पूर्ण मानी जाएगी अगर बच्चे की अभी उम्र में कुछ दिन कमभी है तो प्रवेश मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा 3 साल का नहीं हुआ है तो उसे नर्सरी में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि उसने 30 सितंबर को निर्धारित आयु पूर्ण करने का समय मिल रहा है। 

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