बिजली वाले किसी भी समय बिना वारंट किसी भी घर-दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में घुस सकते हैं - BHOPAL SAMACHAR

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दावा किया है कि, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के तहत बिजली कंपनी के कर्मचारी अथवा बिजली कंपनी के लिए काम करने वाली आउटसोर्स कंपनी के भी कर्मचारी, दिन-रात किसी भी समय, किसी के भी घर में, ऑफिस में, दुकान में और फैक्ट्री में घुस सकते हैं। पुलिस को किसी के भी घर में घुसने के लिए वारंट की जरूरत होती है परंतु विद्युत कंपनी का दावा है कि उन्हें किसी के भी घर में घुसने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। वह रात में 2:00 बजे मीटर रीडिंग लेने आ सकते हैं। 

बिजली कंपनी कार्मिकों को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में किसी भी समय चेकिंग का कानूनी अधिकार
मध्य प्रदेश शासन के, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल के माध्यम से प्रेस को भेजी गई सूचना क्रमांक/737/046 विजय/अरुण शर्मा में लिखा है कि, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्य के लिए बिजली कंपनी के अधिकृत कार्मिक अथवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को प्रवेश करने से ना रोके। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये प्रावधानों के तहत मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्य के लिए कंपनी को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में सूचना देकर प्रवेश करने के कानूनी अधिकार हैं। अपितु केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान अधिवासी वयस्क पुरुष की उपस्थिति में आवश्यक है।

बिजली वाला किसी भी समय रीडिंग लेने आ सकता है

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके मीटर परिसर के अंदर स्थापित हैं अथवा अनधिकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरणों में अनधिकृत वृद्धि एवं फेर-बदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत विचलन, मीटर एवं लाइनों से छेड़छाड़ जैसे संदेहास्पद मामलों में विद्युत उपभोक्ता बिजली कंपनी के अधिकृत कार्मिक अथवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को मीटर रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्यों को करने लिए अपने परिसर में प्रवेश करने दें। उपभोक्ता कार्मिकों से फोटो युक्त परिचय पत्र देखने की मांग कर सकते हैं। 

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