मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक मंडीदीप जिला रायसेन में संचालित सॉम डिस्टीलयरीज से संबंधित शराब फैक्ट्री मेसर्स सोम आसवनी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर की गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में आबकारी डिपार्टमेंट के कमिश्नर और रायसेन जिले के कलेक्टर ने कंपनी को बचाने की हर संभव कोशिश की।
अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्यप्रदेश कभी पीछे नहीं रहेगा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्यप्रदेश कभी नहीं रहेगा पीछे"। मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिसकी देश में मिसाल दी जाती है, ऐसे में यहां अगर कोई अपराध करेगा, तो वह बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने नियमों को ताक पर रख कर बालश्रम का घोर अपराध किया है, इसलिए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले इस मामले से जुड़े लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि इससे पहले बाल आयोग द्वारा मुक्त कराए गए बच्चों को अचानक गायब कर दिया गया था। बाद में उनके बयान करवाए गए जिसमें बाल आयोग की कार्रवाई को मिथ्या बताया गया था। यहां तक की प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के प्रतिवेदन में भी, बाल आयोग की कार्रवाई को फर्जी बताया गया था।
आबकारी अधिकारी का प्रतिवेदन पढ़िए
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम आसवनी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन के प्रभारी कन्हैया अतुलकर ने कलेक्टर रायसेन को भेजे प्रतिवेदन में बताया है कि, आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर के आदेश पत्र क्रमांक/1 (अ.रा.)/स्था./2024/1496 ग्वालियर दिनांक 10.06.2024 के द्वारा विभागीय समीक्षा हेतु दिनांक 14.06.2024 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु में ग्वालियर गया था। ग्वालियर से में आज दिनांक 15.06.2024 को सड़क मार्ग के रास्ते इस इकाई में दोपहर 04:00 बजे उपस्थित हुआ।
मुझे ज्ञात हुआ कि, आज दिनांक 15.06.2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष महोदय एवं उनकी टीम के द्वारा इस इकाई में बाल श्रम के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा कुछ अवयश्क बच्चों को मेरे कार्यालय के बाजू वाले कमरे में बैठा कर लिखा पड़ी कर रहे हैं।
उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में मेरे द्वारा इकाई प्रबन्धक श्री कृष्णकांत मालवीय से पूछ-ताछ की गई तो उनका मौखिक कथन है कि, हमारे द्वारा इस इकाई में कोई भी बाल श्रमिकों से कार्य नहीं करवाया जाता है सभी वयस्क श्रमिक कार्यरत हैं। हों पास के ही गांवों के कुछ श्रमिकों के बच्चे लोग उनके माता पिता को इकाई में खाने का टिफिन, दवाई इत्यादि देने यदा कदा आते रहते हैं किन्तु इन लोगो से कोई श्रम का कार्य नहीं करवाया जाता है।
मेरे द्वारा तथा मेरे अधिनस्थ स्टाफ के द्वारा भी इकाई में श्रमिकों के अतिरिक्त बाल श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है किन्तु अभी तक बाल श्रमिकों के द्वारा इकाई में कार्य किया जाना प्रकाश में नहीं आया है। जानकारी प्रतिवेदन आपकी ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(कन्हैया अतुलकर) प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम आसवनी प्रा०लि० सेहतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) दिनांक: 15.06.2024 पृ० क्रमांक / आब. / सोम/2024-25/४५५
रायसेन कलेक्टर खुले आम कंपनी के साथ थे
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यालय से देर शाम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया अतुलकर को सस्पेंड किए जाने के समाचार प्रसारित हुए परंतु रायसेन कलेक्टर की ओर से इस समाचार की पुष्टि नहीं की गई।
- प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी का प्रतिवेदन कार्रवाई के तत्काल बाद और कार्यालय के बंद होने से पहले का है यानी सस्पेंड किए जाने के समाचार प्रसारित होने से पहले का है।
- बाल आयोग के अध्यक्ष ने जिन 39 बच्चों को मुक्त करने का दावा किया था वह प्रशासन के पास नहीं है, जबकि कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी।
- कलेक्टर के प्रतिनिधि अधिकारी ADM और SDM 5 घंटे बाद पहुंचे जबकि ऑफिस से घटनास्थल की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर थी।
- रायसेन के कलेक्टर ने बाल आयोग के अध्यक्ष के बयान और कार्रवाई का समर्थन भी नहीं किया है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी पढ़िए
जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल के उपसंचालक श्री दुर्गेश रायकवार ने बताया कि, अनियमितताओं के लिये मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को स्वीकृत आसवनी अनुज्ञप्ति, विदेशी मदिरा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति, देशी मदिरा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति तथा देशी मदिरा थोक प्रदाय अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत आगामी 20 दिन अथवा श्रम विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने, जो भी बाद में आये तक निलंबित की गयी है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त श्री अभिजीत अग्रवाल ने आदेश जारी किया है।
मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज यूनिट में बाल मजदूर मिले थे
कलेक्टर जिला रायसेन के प्रतिवेदन तथा थाना उमरावगंज जिला रायसेन में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन इकाई में बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाये गये। उक्त अनुक्रम में इकाई मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रथम दृष्टया समाधानकारक नहीं है। इस कारण से मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश आसवानी नियम-1995 के नियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्त मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम-1995 तथा उक्त नियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्त, मध्यप्रदेश विदेशी स्पिरिट नियम-1996 तथा उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त एवं टेण्डर तथा लायसेंस शर्तों तथा आबकारी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
बच्चों के हाथों की चमड़ी गलने से संक्रमण फैल गया
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जिला रायसेन के 15 जून के पत्र अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन की मदिरा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 59 बालक-बालिकाएँ नाबालिग प्रतीत होने पर जिला श्रम अधिकारी एवं जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से परीक्षण करवाया गया। इसके अलावा आयु परीक्षण के संबंध में बच्चों के माता-पिता को आवश्यक दस्तावेज सहित बुलाया गया। इस संबंध में थाना उमरावगंज जिला रायसेन में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन तथा उनके संचालकों के विरुद्ध 15 जून को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसमें यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन की विनिर्माणी इकाई में बालक-बालिकाएँ काम करते हुए पाये गये हैं तथा बच्चों के हाथों की चमड़ी गलने से उनके हाथों में संक्रमण फैल गया।
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