अगर कोई व्यक्ति नकली रसीद को बनाकर देता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 के अंतर्गत कार्यवाही होगी एवं अगर कोई व्यक्ति जाली प्रमाण पत्र बनाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 234 के अंतर्गत कार्यवाही होगी लेकिन यह दोनों धाराएँ तब ही लागू होगी जब रसीद जारी करने वाले या प्रमाणपत्र जारी करने वाले व्यक्ति को पता होगा कि जिन दस्तावेज को वह जारी कर रहा है उसका उपयोग किसी झूठे साक्ष्य के रूप मे होगा या किया जा रहा है, परतुं अगर कोई व्यक्ति जो झूठे प्रमाण-पत्र का उपयोग जानबूझकर किसी साक्ष्य के रूप मे कर रहा है तब उसके खिलाफ एक अन्य धारा के अन्तर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 235 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 198 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे झूठे प्रमाण-पत्र का प्रयोग करेगा जो जाली या कूटरचित है या ऐसे झूठे प्रमाण-पत्र को साक्ष्य के रूप मे देने का प्रयत्न मात्र करेगा तब वह व्यक्ति BNS की धारा 235 एवं IPC की धारा 198 के अंतर्गत दोषी होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 235 or Indian Penal Code Section 198 Provision of punishment
यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस अपराध के लिए उसी न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है जिस न्यायालय में आरोपी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है एवं सुनवाई भी उसी न्यायालय में होगी। इस अपराध के लिए आरोपी को वहीं दण्ड दिया जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने के लिए दिया जाता है अर्थात् न्यायिक कार्यवाही में देने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने पर अधिकतम सात वर्ष कारावास और 10000 रुपये जुर्माना एवं अन्य मामलों की कार्यवाही के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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