सरकारी अधिकारी को धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कौन सी धारा लगती है - Legal Advice

लोकसेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 एवं IPC की धारा 186 के अंतर्गत दण्डित किया जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रोकता नहीं है लेकिन धमकी देता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक नई धारा के अंतर्गत अपराध बनता है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 224 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 189 की परिभाषा 

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी कार्य को करवाने, किसी कार्य को न करवाने या कोई कार्य में विलंब करने आदि की धमकी देता है या क्षति करने की धमकी देता है तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 224 एवं IPC की धारा 189 के अंतर्गत दोषी होगा।

मोहम्मद बनाम सम्राट मामले मे दो पुलिस कांस्टेबलों ने रात के समय अपनी गश्त ड्यूटी देते हुए एक निगरानी शुदा अपराधी के घर के बाहर खड़े होकर उसके नाम से पुकार। इस पर उस अपराधी का भाई जो कि बगल वाली झोपड़ी में ही रहता था, बाहर आया और उसे नीद में दखल देने के लिए पुलिस कांस्टेबलों को लताड़ते हुए मारने की धमकी दी। न्यायालय ने आरोपी को धारा 189 के अधीन दोषी ठहराया।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 224 or Indian Penal Code Section 189 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा परिवाद किसी लोकसेवक के द्वारा दर्ज होगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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