Employees Provident Fund Organisation ने PF Claim Settlement की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। इसके कारण कर्मचारियों को राहत मिलेगी। प्रोविडेंट फंड क्लेम सेटेलमेंट के लिए उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएगी।
कॉपी संलग्न ना हो तो क्लेम रिजेक्ट कर देते थे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फैसला लिया है कि पीएफ क्लेम के लिए अब पासबुक या चेक की कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जो क्लेम बैंक द्वारा वेरीफाई किया जा चुके हैं और एंपलॉयर के डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं उन सभी में किसी भी प्रकार की बैंक पासबुक या चेक की कॉपी की जरूरत नहीं है। अभी कर्मचारियों द्वारा डिजिटल क्लेम सेटलमेंट कि प्रक्रिया में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ चेक या पासबुक की कॉपी जमा करनी जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर कई मामलों में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
कैसे पता चलेगा बैंक ने वेरीफाई किया या नहीं
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाईट पर रंगों से ही स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक की पासबुक वेरीफाई है या नहीं। खास बात है कि दावा निपटाने की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ अधिकारी को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस मामले में चेक या बैंक पासबुक की प्रति जमा करनी अनिवार्य है या नहीं। विभाग द्वारा इन्हें हरे रंग से कोड किया जाएगा, ताकि अधिकारी ऐसे दावों का जल्दी से निपटान कर सके। ऐसे खाते जो सत्यापित नहीं हैं, उन्हें लाल रंग दिया जाएगा। केवल इन खातों के लिए ही सत्यापन के लिए पासबुक या चेक बुक की कॉपी की आवश्यकता होगी।
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