BNS 226 - कानूनी कार्रवाई रोकने आत्महत्या का प्रयास अपराध है, पढ़िए कितनी सजा मिलेगी

भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है एवं इसी के अंतर्गत नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार भी दिया है लेकिन भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 309 किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं देती है। पर यह कानून सिर्फ 30 जून 2024 तक ही होगा इसके बाद नए कानून में आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना गया है लेकिन कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने के लिए उसके सामने आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो यह नए कानून में एक अपराध होगा जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 226 की परिभाषा

कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को विधिपूर्वक कार्य करने से रोकने के लिए, अथवा कोई कर्तव्य करने से रोकने के लिए, अथवा लोक सेवक को उसे कार्य से हटाने के लिए, आत्महत्या का प्रयास करता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 226 के अंतर्गत दोषी होगा।

अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने के लिए यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 के अंतर्गत दोषी घोषित किया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 226 punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। परिवाद किसी लोकसेवक के द्वारा दर्ज होगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)  

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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