मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बिना किसी नियम के पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन लागू किया। साथ ही साथ राज्य पात्रता परीक्षा में 13 परसेंट सामान और 13 परसेंट ओबीसी अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक कर करवाई जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लिखित में जवाब मांगा है कि पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन लागू कैसे हो सकता है?
पात्रता परीक्षा का रिजल्ट होल्ड है और मुख्य परीक्षा की घोषणा कर दी
रीवा निवासी शिवेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से एक याचिका दायर की जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मनमाने रवैया के खिलाफ न्याय की गुहारलगाई गई। मामला कुछ ऐसा है, शिवम शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा डी में बैठे एवं जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनका रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि रिजर्वेशन 87 परसेंट और 13% ओबीसी प्राविधिक और 13 परसेंट सामान्य काल्पनिक के आधार पर जारी किया गया है। जिसमें 13 परसेंट ओबीसी प्राविधिक एवं 13 परसेंट समान काल्पनिक का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा और इसी दौरान मध्य प्रदेश सहायक अध्यापक की परीक्षा घोषित कर दी गई।
सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में वही बैठ सकता है जिसने पात्रता परीक्षा पास की हो। शिवेंद्र शुक्ला का रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया। ऐसे में पात्रता परीक्षा का रिजल्ट ना आने से वह सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने काफी मिन्नतें की लेकिन सही जवाब न मिलने की वजह से हाई कोर्ट जबलपुर का रुख किया।
हाई कोर्ट जबलपुर अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के तर्कों से सहमत होकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है और यह बताने के लिए कहा है । पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन कैसे लागू हो सकता है?
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