मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकसभा निर्वाचन के लिये लागू आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करना माध्यमिक शिक्षक श्री मानसिंह यादव को भारी पड़ा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मानसिंह यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने के बाद भितरवार विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की जाँच कराई गई थी। जाँच में शिकायत सही पाई गई और साबित हुआ कि श्री यादव द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।
बाहरी नेताओं को ग्वालियर छोड़ने के आदेश
ग्वालियर 05 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत चुनावी प्रचार का शोरगुल रविवार 5 मई को शाम 6 बजे थम गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को प्रात: 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि चुनावी शोरगुल थमने के बाद कोई भी राजनैतिक दल/ प्रत्याशी या समूह के लोग एकत्रित होकर कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। आदेश के उल्लंधन की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चौहान ने बाहर से आये विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि इसका सख्ती से पालन कराया जायेगा । होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि का निरीक्षण कर देखा जायेगा कि वहाँ कौन-कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं। अधिकारी द्वय ने साफ किया है कि जो ग्वालियर जिले के मतदाता नहीं हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को हर हाल में जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
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