मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री भगवान दास सबनानी की विधानसभा सदस्य का खतरे में पड़ गई है। उनके प्रतिद्वंदी श्री पीसी शर्मा द्वारा हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में दाखिल की गई इलेक्शन पिटिशन को सनी के लिए स्वीकार कर लिया गया है। न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट की सिंगल बेंच ने नोटिस जारी करके सभी पक्षकारों के जवाब मांगे हैं।
अधिकारियों ने EVM मशीन में छेड़छाड़ की थी, पीसी शर्मा का दवा
चुनाव याचिकाकर्ता कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी पीसी शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा, वैभव दुबे व राजमणि मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा चुनाव में EVM की कार्यप्रणाली कठघरे में थी। याचिकाकर्ता 15 हजार 833 वोटों के अंतर से पराजित हुआ। उसका आरोप है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों ने मतदान में प्रयुक्त ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की है।
पीसी शर्मा ने EVM में छेड़छाड़ का सबूत दिया
ईवीएम मशीनें किसी के अनाधिकृत हस्तक्षेप युक्त पहुंच में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मतगणना के दौरान अधिकांश EVM मशीनों में बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज इंगित कर रही थीं। महज कुछ ईवीएम मशीनों में ही बैटरी का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम था और इन 80 प्रतिशत से कम बैटरी वाली ईवीएम में याचिकाकर्ता को अनावेदक से अधिक मत प्राप्त हुए थे।
याचिकाकर्ता एवं प्रत्याशी को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले
सम्पूर्ण मतगणना सीसीटीवी में दर्ज हुई, लेकिन फुटेज याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईवीएम में छेड़छानी कर निर्वाचन व तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है। लिहाजा, अनावेदक का निर्वाचन शून्य किए जाने योग्य है।
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