मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में बरगी विधानसभा के विधायक श्री नीरज सिंह ठाकुर, उनकी माताजी एवं पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह और उनके भाई श्री अनुराग सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने विधवा महिला को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई है।
मदन महल पुलिस ने उसे चार घंटे थाने में बिठाकर रखा
विधवा महिला ज्योति सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह के दिवंगत बेटी की पत्नी है। आरोप लगाया था कि 30 मार्च, 2017 को पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों ने घर का सामान सड़क पर फेंक दिया था, और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। ज्योति का विवाह पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन सिंह से हुआ था। नितिन की वर्ष 2011 में मृत्यु हो चुकी है। ज्योति का आरोप है कि 30 मार्च 2017 को मदन महल पुलिस ने उसे चार घंटे थाने में बिठाकर रखा और रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई। कारवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पक्ष रखा।
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेरी मिश्रा ने विधवा बहू ज्योति सिंह की शिकायत के आधार पर चल रहे मुकदमे में बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह, उनकी मां पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह और भाई अनुराग सिंह का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीनों को अदालत उठने तक को सजा सुना दी। 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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