GDA के अधीक्षण यंत्री RTI ACT के तहत दोषी घोषित, रिटायरमेंट के बाद ₹10000 का जुर्माना - MP NEWS

Bhopal Samachar
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Right to Information Act के कारण GDA - ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्लॉटों की बंदरबांट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण यंत्री सुभाष सक्सेना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दोषी घोषित किए गए। मामले में पाया गया कि श्री सक्सेना ने रिटायर होने तक जानकारी को छुपाए रखा। राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा श्री सक्सेना पर ₹10000 जुर्माना लगाया है। किसी अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद दंडित किए जाने का यह पहला मामला है। 

RTI - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत क्या जानकारी मांगी थी

आरटीआई आवेदक ग्वालियर के अधिवक्ता एच एस यादव के अनुसार उनके पिता की जमीन का अधिग्रहण ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया था। यादव का आरोप है कि अधिग्रहण करते समय जो अनुबंध था जिसके तहत प्लॉट का अलॉटमेंट होना था उसमें गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली जिसके चलते यादव ने जुलाई 2021 में आरटीआई आवेदन दायर कर GDA से प्लॉट के अलॉटमेंट और नियमों की जानकारी मांगी। 

2021 में मांगे काग़ज़ आयोग के डंडे के बाद 2024 में मिले

यादव 2021 से जानकारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। GDA से RTI में जानकारी नहीं मिलने पर यादव ने सूचना आयोग में अपील दायर की तो सूचना आयोग ने सितंबर 2022 में जानकारी 15 दिन मे देने के लिए GDA को निर्देशित किया। पर GDA ने सूचना आयोग के आदेश को भी ताक पर रख दिया और यादव को जानकारी नहीं दी। तब यादव ने सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की। इस अपील की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की। सिंह ने सूचना आयोग के आदेश की अवेहलना को गंभीर प्रकरण बताते हुए तत्काल इसमें जानकारी देने की निर्देश दिए। साथ ही सिंह ने अपने आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट भी मंगवा ली। इसके अलावा प्रकरण में जुर्माने और अनुशासनिक कार्रवाई का नोटिस भी जारी कर दिया। सुनवाई में राहुल सिंह सख्त कार्रवाई के चलते GDA में हड़कंप मचा और आनन-फानन सारे दस्तावेज, RTI आवेदन यादव को सौप दिए। 

दोषी अधिकारी के रिटायर्ड होने के बाद भी हो गई कार्रवाई

वही इस जानकारी को गलत तरीके से रोकने वाले जिम्मेदार अधिकारी रिटायर्ड हो चुके तत्कालीन अधीक्षण यंत्री सुभाष सक्सेना को आयोग ने ढूंढ निकाला। RTI में जानकारी छुपाने पर शासकीय सेवा में रहते हुए तो कार्रवाई होती है लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारी भी अब सूचना आयोग की सख्ती के चलते कार्रवाई की चपेट में आ रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सूचना आयोग के आदेश के बावजूद जानकारी छुपाने वाले सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी (GAD) विरूद्ध ₹10000 जुर्माना लगा दिया। 

इस तरह हुई प्लाटों की बंदरबांट 

एच एस यादव को मिले दस्तावेज़ों में GDA के प्लॉट एलॉटमेंट में गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। यादव का कहना है कि GDA ने नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए एक ही व्यक्ति जैसे श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम 32 प्लॉट अलॉट किए हैं। इसके अलावा भी अन्य लोग भी है जिनके नाम छह से सात प्लॉट का अलॉटमेंट हो चुका है। यादव का आरोप है कि GDA में नियम की अनदेखी करते हुए प्लॉट एलॉटमेंट में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। 
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