महिला की लज्जा भंग करना एक गंभीर अपराध होता हैं, उनके साथ बदतमीजी करना, उनसे अपशब्द बोलना, गंदे-गंदे आरोप लगाना या उसकी बेज्जती करना, या उनका सार्वजनिक स्थान पर हाथ पकड लेना या कमर में हाथ रख देना IPC की धारा 509 एवं BNS की धारा 78 के अंतर्गत अपराध होता है। एक पुलिस अधिकारी जिसने महिला के कमर में हाथ मात्र रखा था उसे भी 509 के अंतर्गत दण्डित किया गया था जानिए।
रूपन देवल बजाज बनाम केपीएस गिल
▪︎ रूपन देवल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल मामले मे आरोपी के. पी. एस. गिल जो कि पंजाब राज्य के पुलिस महानिदेशक थे। एक रात्रि भोज के दौरान आईपीएस महिला अधिकारी रूपन देवल बजाज के कमर के निचले हिस्से को टच कर दिया था, महिला अधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 354 एवं धारा 509 के अंतर्गत परिवाद दायर किया। न्यायालय ने आरोपी को IPC की धारा 509 के अधीन स्त्री लज्जा का अनादर मानते हुए दोषी घोषित किया। अर्थात किसी भी स्त्री को गलत तरीके से टच करना भी 509 का अपराध होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 78 or Indian Penal Code Section 509 Provision of punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अतः अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होता है तो वह इसकी एफआईआर डायरेक्ट थाने में दर्ज करवा सकती है, इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है अर्थात एफआईआर के बाद इनकी सुनाई न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी डायरेक्ट इस अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
• यह अपराध शमनीय होते हैं अर्थात न्यायालय की आज्ञा से इस अपराध में आरोपी पीड़ित व्यक्ति से समझोता कर सकता है।
लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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