BNS 78, IPC 509 - क्या नवजात कन्या अथवा वयोवृद्ध महिला के मामले में भी सजा मिलेगी

Bhopal Samachar
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बी के बनाम उत्तर प्रदेश मामले मे न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश मात्र करता है लेकिन बलात्कार नहीं कर पाता है तब भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 509 के अंतर्गत अपराध होगा। सवाल यह है कि किस उम्र की महिला से अपशब्द कहना स्त्री लज्जा भंग का अपराध होगा जानिए सुप्रीम का महत्वपूर्ण निर्णय:-

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 509 के अंतर्गत स्त्री लज्जा भंग का अपराध किसी विशेष आयु-वर्ग की महिलाओं तक सीमित नहीं है यह समस्त महिलाओं के प्रति लागू होती है चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यूँ न हो अर्थात किसी अबोध बच्ची के साथ उसकी लज्जा भंग की गई है तब भी इस धारा के अधीन दण्डनीय होगा भले भी बच्ची को यह ज्ञात नहीं हों की उसकी लज्जा भंग हुई है। इस मामले में अपराधी में सिर्फ 7.6 महीने की लड़की को गलत तरीके से छुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि यह धारा 509 समस्त स्त्री के प्रति लागू होगी क्योंकि यह माना गया कि जन्म होते ही नवजात बच्ची लज्जा धारण कर लेती है।

कुलमिलाकर, छोटी सी बच्ची को गलत तरीके से टच करना IPC धारा की धारा 509 एवं नए कानून में BNS की धारा 78 के अंतर्गत गंभीर अपराध होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 78 or Indian Penal Code Section 509 Provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अतः अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होता है तो वह इसकी एफआईआर डायरेक्ट थाने में दर्ज करवा सकती है, इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है अर्थात एफआईआर के बाद इनकी सुनाई न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी डायरेक्ट इस अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

• यह अपराध शमनीय होते हैं अर्थात न्यायालय की आज्ञा से इस अपराध में आरोपी पीड़ित व्यक्ति से समझोता कर सकता है। :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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