BHOPAL NEWS - कॉलेज छात्रा को झूठे प्यार में फंसाया और उसके पिता को वीडियो भेज दिया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, सीहोर से पढ़ने आई एक लड़की को सीहोर के ही एक लड़के ने पहले झूठे प्यार में फंसाया। फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं और उसकी मर्जी के बिना चुपके से वीडियो बना लिया। फिर ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने उससे बात करना बंद किया तो, वह आपत्तिजनक वीडियो लड़की के पिता भेज दिया। पुलिस ने लड़के के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, ब्लैकमेल करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

लड़की के पीछे-पीछे सीहोर से भोपाल तक आ गया

पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय युवती सीहोर जिले की रहने है। कुछ महीनों पहले उसने रातीबड़ के एक निजी कालेज की पढ़ाई करने के लिए भोपाल आ गई थी। गांव में रहने के दौरान उसकी पहचान 20 वर्षीय राजा बागले नाम के युवक से थी। राजा उसे कई बार प्रपोज कर चुका था। युवती जब भोपाल आ गई तो राजा उससे मिलने के लिए भोपाल आने लगा। गत 26 जनवरी को युवती कॉलेज से वापस आई तथा नेहरु नगर के बस स्टाप पर उतरी वैसे ही उसे राजा बागले मिल गया। उसने युवती पर दबाव बनाकर उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा लिया। 

चुपके से वीडियो बनाया फिर बेल्ट से पीटा

वह नेहरु नगर के ही एक घर में ले गया तथा वहां पर उसने युवती के साथ उसकी मर्जी के बिना फिजिकल रिलेशन बनाएं। दुष्कर्म करने के दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बुलाने लगा। एक बार उसने लड़की को बेल्ट से मारा पीटा। पिछले दिनों युवती ने जब युवक से मिलने से मना कर दिया तो राजा ने अश्लील वीडियो युवती के पिता के मोबाइल फोन पर भेज दिया। कमला नगर थाना पुलिस ने राजा बागले के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

लड़की को झूठ बोलकर या दबाव बनाकर रिलेशन बनाना बलात्कार माना जाता है 

पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। लड़की से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए लड़के कभी झूठ बोलते हैं तो कभी इमोशनल पिच का सहारा लेते हैं। कभी शादी का वादा करते हैं तो कभी उसके अफेयर की बात उसके पेरेंट्स को बताने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। यहां लड़कों को समझना जरूरी है कि इस प्रकार की सभी क्रियाएं, भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का अपराध मानी जाती है। भारतीय दंड संहिता के तहत लड़की को जाल में फसना एक गंभीर अपराध है।

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