राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के वित्त नियंत्रक श्री पंकज मोहन द्वारा समस्त परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र को निर्देशित किया गया है कि, जनशिक्षा केन्द्र के स्तर की कन्टीजेन्सी एवं टी.ए./डी. ए. के देयक माह फरवरी अंत तक संबंधितों से प्राप्त कर वास्तविक व्यय का भुगतान जिले स्तर से करना सुनिश्चित करें।
समग्र शिक्षा योजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2023-24 में जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर विभिन्न मदों में राशियां स्वीकृत हुई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में SBI के PFMS Linked DigiGov Portal से समस्त प्रकार के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में जिले एवं विकासखण्ड स्तर के User Admin, Maker Checke & Approver की ID ही उपलब्ध है। जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण कन्टीजेन्सी एवं टी.ए / डी.ए. के व्यय भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है अतः सभी राशियों का भुगतान 27 मार्च 2024 के पूर्व किया जाना है।
उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जनशिक्षा केन्द्र के स्तर की कन्टीजेन्सी एवं टी.ए./डी. ए. के देयक माह फरवरी अंत तक संबंधितों से प्राप्त कर वास्तविक व्यय का भुगतान जिले स्तर से करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में संदर्भित पत्रानुसार पूर्व में निर्देशित भी किया गया था। इस हेतु आवश्यक राशि की व्यय सीमा पूर्व में जिला स्तर पर प्रदान की जा चुकी है।
यहां यह भी सुनिश्चित हो कि जनशिक्षा केन्द्र स्तर के उपरोक्तानुसार व्यय का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में 27 मार्च 2024 तक हो जाये। किसी भी स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष के देयक का भुगतान शेष रहने की स्थिति में आगामी वर्ष में भुगतान की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकेगी। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर संबंधित जिलें के जिला परियोजना समन्वयक एवं सहा. जिला परियोजना समन्वयक वित्त जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संबंधित जनशिक्षा केन्द्र हेतु स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की स्थिति निर्मित न हो।
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