MP NEWS - नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु सीमा में परिवर्तन

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक यानी नर्सरी एवं प्राथमिक यानि प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। आज उसमें संशोधन किया गया है। इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला परियोजना समन्वयक के नाम सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 

स्कूल एडमिशन आयु सीमा 20 फरवरी के आदेश में संशोधन

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश के परिपालन में दिनांक 20 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आयु सीमा का नवीन निर्धारण किया गया है। 

मध्य प्रदेश नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु सीमा

  • नर्सरी में एडमिशन के लिए न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष 6 माह। 
  • KG1 न्यूनतम 4 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष 6 माह। 
  • KG2 न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष 6 माह। 
  • कक्षा एक न्यूनतम 6 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष 6 माह। 


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