जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा अधिरोपित 25 हजार रुपए जुर्माना जमा किए जाने के बाद ओबीसी आरक्षण के समस्त 91 प्रकरणों की सुनवाई आज दिनांक 22/01/24 को जस्टिस श्री शील नागू तथा जस्टिस श्री विनय सराफ की खंड पीठ द्वारा सीरियल क्रमांक 5 पर सूचिबद्ध हुई। समस्त प्रकरणों की सुनवाई के पूर्व शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री आशीष बेर्नार्ड द्वारा हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिका का हवाला देकर कहा गया ताकि सुप्रीम कोर्ट में उक्त याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 23/02/24 नियत है, तब-तक हाईकोर् द्वारा ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई न की जाए।
तब ओबीसी का पक्ष रखने हेतु मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह एवं विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दायर ट्रांसफर याचिका क्रमांक 2226/2019 तथा 1227/2019 में दिनांक 15/7/2019 को निरस्त की जा चुकी है तथा वर्तमान में शासन द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त की जाएगी। इसलिए उक्त ऑन मामलों की त्वरित तथा आज ही फायनल सुनवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा विभिन्न याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी किए गए है, एवं भर्ती एजेंसिया उक्त प्रकारणों का हवाला देकर 87% पदों पर रिजल्ट जारी किए जा रहे तथा ओबीसी वर्ग के चयनित लगभग आधे अर्थात 13% अभ्यार्थियो को नियम विरुद्ध होल्ड किया जाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
ठीक इसी प्रकार सामान्य वर्ग के भी 13% चयनित अभ्यर्थियों को होल्ड किया जा रहा है। अतः न्यायालय से निवेदन किया गया की समस्त अंतरिम आदेश निरस्त किए जाएं ताकि समस्त रिक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाए लेकिन एडिशनल एडवोकेट आशीष बेर्नार्ड ने न्यायालय से इन मामलों की सुनवाई अगले महीने की अंतिम सप्ताह में किए जाने का अनुरोध किया। हाई कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और सनी की तारीख 29 फरवरी 2024 निर्धारित की गई।
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