MP NEWS - शासकीय शिक्षकों का चतुर्थ वेतनमान निरस्त, केविएट सूचना जारी

प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में पिछले 35 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को नियमों अनुसार चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाना है। इसके लिए दिनांक 7 दिसंबर, 16 दिसंबर एवं 21 दिसंबर को आदेश जारी कर दिए गए थे परंतु अब उन सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है और हाई कोर्ट में केविएट दाखिल की जा रही है। 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश गौतम नगर, भोपाल से जारी केविएट सूचना क्रमांक स्था-3/एच/सिंगरौली / चतु.वे./ 821/2024 / 233 भोपाल, दिनांक 23-01-2024 में लिखा है कि, जिला शिक्षा अधिकारी, सिंगरौली द्वारा शिक्षक सवंर्ग के लोकसेवको को 35 वर्ष की सेवाकाल उपरांत चतुर्थ समयमान - वेतनमान प्रदाय करने संबंधी जारी आदेश दिनांक 07.12.2023, 16.12.2023 एवं 21.12 2023 सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नहीं होने के फलस्वरूप उनके आदेश दिनांक 30.12.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 

उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध संबंधित लोकसेवकों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है। अतः संबंधित लोकसेवकों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय याचिका दायर करने पर मान. न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष भी रखा जा सके इस हेतु केविएट दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। 

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